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Monday, May 25, 2026

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Delhi Gymkhana Club Dispute | लुटियंस दिल्ली में हड़कंप! जमीन खाली करने के सरकारी आदेश के खिलाफ दिल्ली जिमखाना क्लब पहुंचा हाई कोर्ट

Lutyens

लुटियंस दिल्ली के प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक ‘दिल्ली जिमखाना क्लब’ (Delhi Gymkhana Club) को खाली कराने के केंद्र सरकार के फैसले पर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा आगामी 5 जून तक क्लब की 27.3 एकड़ जमीन खाली करने के निर्देश को चुनौती देते हुए दिल्ली जिमखाना क्लब ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस अवनीश झिंगन के समक्ष इस मामले का विशेष उल्लेख (Mentioning) करते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार, 26 मई को इस याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है।

 

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22 मई को, भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) ने दिल्ली जिमखाना क्लब को 2, सफदरजंग रोड पर स्थित अपनी 27.3 एकड़ की संपत्ति खाली करके सौंपने का निर्देश दिया। इस आदेश में मूल पट्टे समझौते के खंड 4 का हवाला दिया गया था, जो सरकार को यह अधिकार देता है कि यदि ज़मीन की ज़रूरत किसी “सार्वजनिक उद्देश्य” के लिए हो, तो वह उसे वापस ले सकती है।

 

सरकार के अनुसार, यह ज़मीन, जो लुटियंस दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास और कई उच्च-सुरक्षा प्रतिष्ठानों के करीब स्थित है, रक्षा बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने, शासन से संबंधित सुविधाओं और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी है।

 

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सरकार के नोटिस में कहा गया है, “इस तरह से वापस कब्ज़ा लेने पर, 27.3 एकड़ में फैला पूरा भूखंड, उस पर बनी सभी इमारतों, खड़ी संरचनाओं, ढांचों, लॉन और फिटिंग के साथ, पूरी तरह से पट्टादाता, यानी भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाएगा, जिसका प्रबंधन भूमि और विकास कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा।” इसमें आगे यह भी कहा गया था कि 5 जून को भूमि और विकास कार्यालय द्वारा इस परिसर का कब्ज़ा ले लिया जाएगा।

 

समीक्षा बैठक के बाद क्लब ने स्पष्टीकरण मांगा

केंद्र के निर्देश के बाद, दिल्ली जिमखाना क्लब की आम समिति ने एक आपातकालीन समीक्षा बैठक बुलाई और अपने सदस्यों और कर्मचारियों से संबंधित कई चिंताओं पर सरकार से तुरंत स्पष्टीकरण मांगने का प्रस्ताव पारित किया।

 

एक बयान में, दिल्ली जिमखाना क्लब ने कहा कि उसकी आम समिति ने तत्काल आधार पर बैठक की और विस्तृत चर्चा के बाद, भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) को तुरंत पत्र लिखने का फैसला किया, जिसमें क्लब के सदस्यों और कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा गया।

 

क्लब ने आगे कहा कि समिति ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक तत्काल बैठक का अनुरोध किया है। इसमें यह भी कहा गया कि जनरल कमेटी की पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि क्लब का कामकाज और संचालन बिना किसी रुकावट के चलता रहे।

 

3 जुलाई, 1913 को ‘इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब’ के रूप में स्थापित, यह संस्था मुख्य रूप से औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश सिविल सेवकों और सैन्य अधिकारियों की सेवा करती थी। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद, इसके नाम से “इंपीरियल” शब्द हटा दिया गया, जबकि क्लब की मौजूदा इमारतों में से ज़्यादातर का निर्माण 1930 के दशक में हुआ था।

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